आईएमईआई फ्रॉड, साइबर हमलों और मोबाइल चोरी को रोकने के लिए बड़ा कदम; एप डिलीट नहीं किया जा सकेगा, कंपनियों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते साइबर अपराध, फर्जी आईएमईआई, मोबाइल चोरी और नेटवर्क दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ एप पहले से इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा। यह एप डिलीट नहीं किया जा सकेगा, जिससे उपयोगकर्ता और सरकार दोनों मोबाइल सुरक्षा पर अधिक नियंत्रण रख सकेंगे। सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिन की मोहलत दी है।

यह आदेश 28 नवंबर को निजी रूप से सैमसंग, एपल, शियोमी, वीवो और ओप्पो जैसी प्रमुख कंपनियों को भेजा गया। आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव उद्योग जगत में व्यापक रूप से महसूस किए जा रहे हैं—विशेष रूप से एपल जैसी कंपनियों को, जो फोन में नॉन-डिलीटेबल थर्ड-पार्टी एप की अनुमति नहीं देतीं।

आईएमईआई डुप्लीकेशन और साइबर फ्रॉड पर रोक

सरकार के अनुसार:

भारत में साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं।

स्कैमर्स डुप्लीकेट या स्पूफ्ड आईएमईआई से फ्रॉड करते हैं।

यह मोबाइल की ट्रेसिंग कठिन बनाता है।

संचार साथी एप इन समस्याओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य संचालित सुरक्षा व्यवस्था है, जो मोबाइल नेटवर्क, आईएमईआई और डिवाइस की पहचान को सुरक्षित रखने में मदद करती है।

क्या-क्या कर सकता है ‘संचार साथी’ एप?

एप में उपयोगकर्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुरक्षा टूल शामिल हैं:

चोरी या खोए मोबाइल को तुरंत ब्लॉक करना

फोन का आईएमईआई नंबर चेक करना

संदिग्ध कॉल्स की रिपोर्ट करना

सेंट्रल रजिस्ट्री के जरिए फोन की ट्रैकिंग

जांचना कि फोन असली है या फर्जी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अब तक:

इस एप ने 7 लाख से ज्यादा खोए फोन खोजने में मदद की है

अकेले अक्टूबर में 50,000 फोन वापस मिले

सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़े

50 लाख से अधिक डाउनलोड

37 लाख+ चोरी/गुम फोन ब्लॉक किए गए

3 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद

ब्लैक मार्केट में नकली फोनों की बिक्री में कमी

सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल सुरक्षा को नए स्तर तक ले जाएगा और देशभर में मोबाइल नेटवर्क की पारदर्शिता व ट्रेसबिलिटी बढ़ाएगा।

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