ग्वालियर/ भाेपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य (रद्द) घोषित कर दिया है। सोमवार को ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

इसके साथ ही भाजपा के रामनिवास रावत को विजयपुर क्षेत्र से विधायक घोषित किया गया। कोर्ट ने पाया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार मल्होत्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी, जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है।

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द -  Tarun Mitra

मल्होत्रा पर आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का आरोप

भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि मल्होत्रा ने नामांकन के समय दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज 6 आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मल्होत्रा का इस तरह की जानकारी छिपाना निर्वाचन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसी आधार पर अदालत ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया।

MP में हलफनामा छिपाना पड़ा भारी ! कांग्रेस विधायक की कुर्सी गई, BJP के रावत  बनेंगे MLA | Gwalior high court verdict vijaypur seat ramniwas rawat  declared mla Mukesh Malhotra disqualified

रावत बने विजयपुर के विधायक

high court verdic: कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को विधायक घोषित किया जा सकता है। इसके चलते कोर्ट ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विजयपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व अब भाजपा के पास चला गया है। इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और चर्चित निर्णय माना जा रहा है।

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