अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026, सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय  ( Delhi High Court) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व सांसद सज्जन कुमार की याचिका पर सोमवार को सीबीआई  (CBI) को नोटिस जारी किया। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2026 को निर्धारित की है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इसी वर्ष 12 फरवरी को सज्जन कुमार  ( Sajjan Kumar )को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 25 फरवरी को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मामला एक नवंबर, 1984 का है, जब दिल्ली के राज नगर इलाके में दंगाइयों की भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी थी।

शाम करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच भीड़ ने दोनों पीड़ितों के घर पर धावा बोला। हमलावरों के पास लोहे की सरिए और लाठियां थीं। आरोप के अनुसार, भीड़ का नेतृत्व उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा से कांग्रेस सांसद रहे सज्जन कुमार कर रहे थे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद दोनों पीड़ितों को जिंदा जला दिया गया।

भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की। यह प्राथमिकी शिकायतकर्ता द्वारा रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर दर्ज हुई थी। सरस्वती विहार थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 395, 397, 302, 307, 436 और 440 के तहत आरोप लगाए गए थे।

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