अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप से जुड़ा मामला सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लंबित
सुलतानपुर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा मानहानि प्रकरण मंगलवार को फिर आगे नहीं बढ़ पाया। इस दिन अधिवक्ता समुदाय के शोक प्रस्ताव के चलते न्यायालय में नियमित कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण मुकदमे की सुनवाई टलकर नई तारीख दे दी गई। एमपी-एमएलए विशेष अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शेष जिरह के लिए अगली सुनवाई 12 दिसंबर निर्धारित की है।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण मंगलवार की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। अब अदालत अगली तारीख पर दोनों पक्षों की शेष जिरह सुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
2018 का मामला: कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान टिप्पणी पर विवाद
यह मानहानि प्रकरण वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी को लेकर सुलतानपुर जिले के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की दाखिलगी के बाद से यह मामला लगातार न्यायालय में विचाराधीन रहा है और लगभग पाँच वर्षों से इसकी कार्यवाही चल रही है।
वारंट से लेकर आत्मसमर्पण तक: कई चरणों से गुज़रा मामला
मामले के दौरान राहुल गांधी के अदालत में उपस्थित न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी स्वयं सुलतानपुर की अदालत में उपस्थित हुए और आत्मसमर्पण किया।
इस पर न्यायालय ने उन्हें पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
इसके पश्चात 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश करार दिया था। अदालत ने उसके बाद से लगातार सुनवाई आगे बढ़ाई, जिसमें अब जिरह का अंतिम चरण शेष है।
अगली सुनवाई पर केंद्रित निगाहें, जिरह से तय होगा मामला किस दिशा में जाएगा
अब न्यायालय 12 दिसंबर को शेष जिरह करेगा, जिसके बाद मामले की आगे की प्रक्रिया और संभावित निर्णय की दिशा स्पष्ट होगी। सुलतानपुर की राजनीति तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले की अगली तारीख पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि यह वह मुकदमा है जिसमें राहुल गांधी की टिप्पणी, राजनीतिक संदर्भ और कानूनी जवाबदेही—तीनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं।
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