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ग्रामीण भारत के लिए रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में एक बड़े और निर्णायक बदलाव के रूप में ‘विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी विधेयक, 2025’, जिसे ‘वीबी-जी राम जी’ कहा जा रहा है, अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिलने के साथ ही यह विधेयक प्रभावी हो गया है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया जा चुका था। इस कानून के लागू होने के साथ ही देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया गया है, क्योंकि अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों का वैधानिक मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो अब तक 100 दिनों तक सीमित था।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लेगा और इसे पूरी तरह विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार के दिनों को बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ, उत्पादक और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि ग्रामीण परिवारों को स्थायी आय सुरक्षा मिल सके और पलायन जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हो।
ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिन का कानूनी अधिकार
नए कानून के तहत इच्छुक ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी पात्र परिवार को तय अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह कानूनी रूप से मुआवजे का हकदार होगा। यह प्रावधान ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करेगा और प्रशासनिक जवाबदेही को भी बढ़ाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को देरी का मुआवजा भी दिया जाएगा, जिससे मजदूरी भुगतान में होने वाली लापरवाही पर रोक लग सके।
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