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April 19, 2025 7:47 PM

जयपुर बम कांड के अभियुक्तों को आजीवन कारावास, कोर्ट से मुस्कुराते निकले दोषी

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स्वदेश ज्योति न्यूज़ | जयपुर

जयपुर में 16 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े जीवित बम मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने चार अभियुक्तों—शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा, “मुजरिमों ने पूरे शहर को दहलाने के इरादे से बम प्लांट किए। ऐसे अभियुक्तों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।”

हैरत की बात यह रही कि सजा सुनाए जाने के बाद भी चारों अभियुक्त अदालत कक्ष से हंसते और मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके चेहरों पर न तो पछतावा था, न ही किसी तरह की चिंता।


किस धाराओं में दोषी ठहराया गया?

चारों आरोपियों को निम्न धाराओं में दोषी माना गया:

  • भारतीय दंड संहिता (IPC): धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 121ए (राजद्रोह से संबंधित साजिश), 307 (हत्या का प्रयास), 153ए (धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना)
  • विस्फोटक अधिनियम: धारा 4, 5 और 6
  • गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA): धारा 13 और 18

इन धाराओं में अधिकतम सजा आजीवन कारावास की हो सकती है, जिसे अदालत ने उचित ठहराया।


अभियोजन पक्ष की दलीलें और सबूत

विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने बताया कि 13 मई 2008 को चांदपोल हनुमान मंदिर के पास से जिंदा बम बरामद हुआ था। इस मामले में अदालत में 112 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और लगभग 1200 दस्तावेजों को पेश किया गया।

प्रमुख गवाहों में पूर्व एडीजी एके जैन, मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन और साइकिल मरम्मत करने वाले दिनेश महावर शामिल रहे। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों को मूल बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है, इसलिए उन्हें इस मामले में भी रिहा किया जाना चाहिए।


मूल केस से यह संबंध

13 मई 2008 को जयपुर में 9 स्थानों पर 16 मिनट के भीतर धमाके हुए थे। इन धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। 2019 में निचली अदालत ने इन्हीं चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे मार्च 2023 में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।

इसके बाद जीवित बम से जुड़े नए मामले में फिर से चारों को अभियुक्त बनाया गया। यह मामला 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था, जिसमें विशेष अदालत ने अब फैसला सुनाया है।


कौन हैं आरोपी?

  • शाहबाज हुसैन उर्फ शानू: निवासी मौलवीगंज, उत्तर प्रदेश। 8 सितंबर 2008 को गिरफ्तार।
  • मोहम्मद सैफ: निवासी सरायमीर, आजमगढ़, यूपी। 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तारी।
  • सरवर आजमी: निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़। 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तारी।
  • सैफुर्रहमान: निवासी आजमगढ़। 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तारी।

इनके अलावा एक नाबालिग को भी दिसंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था। मामले में साजिद बड़ा, शादाब, खालिद, इकबाल भटकल और रियाज भटकल अभी भी फरार हैं।


जयपुर ब्लास्ट की टाइमलाइन: महज 16 मिनट में दहल उठा शहर

  1. 7:20 PM – खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने: 1 महिला की मौत, 18 घायल
  2. 7:25 PM – बड़ी चौपड़: 6 मौतें, 27 घायल
  3. 7:30 PM – छोटी चौपड़: 7 मौतें (2 पुलिसकर्मी समेत), 17 घायल
  4. 7:30 PM – त्रिपोलिया बाजार: 5 मौतें, 4 घायल
  5. 7:30 PM – चांदपोल हनुमान मंदिर: 25 मौतें, 49 घायल (सबसे भीषण धमाका)
  6. 7:30 PM – जौहरी बाजार: 8 मौतें, 19 घायल
  7. 7:35 PM – छोटी चौपड़ (फूलों का खंदा): 2 मौतें, 15 घायल
  8. 7:36 PM – सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर: 17 मौतें, 36 घायल
  9. रात 9:00 बजे के पहले – चांदपोल बाजार में बम डिफ्यूज कर दिया गया, जिससे एक और बड़ा हादसा टल गया

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