नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को एक लाख के मुचलके पर 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को करने का आदेश दिया।
शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपय जमा किए
सोमवार सुबह जब सुनवाई शुरु हुई, ताे कोर्ट ने कहा कि जब राजपाल यादव दोपहर 3:00 बजे तक पैसे जमा करेंगे, तो उनकी जमानत पर विचार किया जाएगा। दोपहर 3:00 बजे कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में डेढ़ करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। उसके बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को एक लाख के मुचलके पर जमानत पर 18 मार्च तक रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी
सुनवाई के दौरान 12 फरवरी को कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालयमें भी चुनौती दी गई थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके पहले 5 फरवरी को उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए तुरंत सरेंडर करने को कहा था, जिसके बाद राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर कर दिया था। राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
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