सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार, ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक
नई दिल्ली। वीर सावरकर पर विवादित बयान देने को लेकर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा – “हम उन लोगों के बारे में इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं दे सकते जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। अगर आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दी है। कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाई है, जिसमें राहुल की याचिका खारिज की गई थी।
यह पूरा मामला 17 नवंबर, 2022 का है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ एक रैली में बयान दिया था।
राहुल गांधी ने सावरकर को कहा था “अंग्रेजों का नौकर”
राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक चिट्ठी दिखाते हुए दावा किया था कि यह पत्र वीर सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को “अंग्रेजों का नौकर” बताया था और डर के मारे माफी मांगी थी। राहुल ने गांधी, नेहरू और पटेल की तुलना करते हुए कहा था कि “वे सालों तक जेल में रहे, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी।”
राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि सावरकर ने न केवल खुद अंग्रेजों से समझौता किया, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल से भी ऐसा करने को कहा था।
मामला कैसे शुरू हुआ?
इस बयान को लेकर 2023 में एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी पर ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक दिया है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आगे से ऐसे बयानों पर सहनशीलता नहीं बरती जाएगी।
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