सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह अनिल मिश्रा को अदालत में पेश किया गया। गवाह से राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की, जो पूरी नहीं हो सकी। अब अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 17 मई 2025 निर्धारित की है।
क्या है मामला?
वर्ष 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई एक कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अपने मान-सम्मान को ठेस पहुँचने का आरोप लगाते हुए सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। मामला तब से अदालत में लंबित है।
अब तक की सुनवाई का संक्षिप्त ब्यौरा
- 2018: विजय मिश्रा ने मानहानि का परिवाद दर्ज कराया।
- पाँच वर्षों तक: सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
- दिसंबर 2023: अदालत ने गैरहाजिरी पर राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया।
- फरवरी 2024: राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दो मुचलकों पर जमानत ली।
- 26 जुलाई 2024: राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, स्वयं को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया।
- जनवरी 2025: निर्धारित तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल और स्वास्थ्य कारणों से सुनवाई स्थगित होती रही।
- अप्रैल 2025: तीन बार सुनवाई के लिए तारीख तय हुई, लेकिन अब जाकर आंशिक जिरह पूरी हुई है।
आगे क्या होगा?
अब 17 मई 2025 को अगली सुनवाई होगी, जिसमें गवाह से शेष जिरह पूरी की जाएगी। उसके बाद मामले की सुनवाई निर्णायक मोड़ ले सकती है। अदालत के निर्देशानुसार, दोनों पक्षों को सुनवाई की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के प्रयास करने होंगे।
स्वदेश ज्योति के द्वारा
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