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April 27, 2025 6:38 AM

भ्रामक विज्ञापनों पर 24 कोचिंग संस्थानों पर 77.60 लाख का जुर्माना

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  • राज्यसभा में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन देने के आरोप में 24 कोचिंग संस्थानों पर कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के जरिए 600 से अधिक छात्रों को 1.56 करोड़ रुपये की राशि रिफंड कराने में सफलता प्राप्त की है।

राज्यसभा में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने मंगलवार को लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा, इंजीनियरिंग परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की कोचिंग लेने वाले कई छात्रों को कोचिंग सेंटरों की नीतियों के कारण धनवापसी से वंचित किया जा रहा था। इन छात्रों को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था।

सरकार की इस कार्रवाई के बाद छात्रों को उन सेवाओं के लिए मुआवजा मिला, जिनका वे पूरा लाभ नहीं उठा सके थे। इनमें देरी से शुरू हुई कक्षाएं, अधूरी सेवाएं या रद्द किए गए पाठ्यक्रम शामिल थे।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई

CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य कंपनियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। इसमें झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के मामलों के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत परिभाषित अनुचित व्यापार प्रथाओं के मामलों पर ध्यान दिया गया।

  • घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री पर कार्रवाई
    ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे घरेलू प्रेशर कुकर बेचे जा रहे थे, जो अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों को पूरा नहीं करते थे। इस मामले में भी संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
  • कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप हटाए गए
    CCPA के आदेश के तहत प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को 13,118 कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की लिस्टिंग हटानी पड़ी। ये उत्पाद वाहन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और उपभोक्ताओं की जान के लिए खतरा बन सकते थे। ये उपकरण सीट बेल्ट न पहनने पर बजने वाली बीप को बंद कर देते थे, जिससे वाहन सुरक्षा मानकों से समझौता होता था।

कोविड-19 के दौरान रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को रिफंड

CCPA ने विमानन कंपनियों को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों के टिकटों का पैसा लौटाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 20 मार्च 2024 तक 1,454 करोड़ रुपये की राशि यात्रियों को वापस की गई।

CCPA ने ट्रैवल कंपनियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से रद्द टिकटों से संबंधित रिफंड दावों और प्रक्रिया की जानकारी अपडेट करें, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके।

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