एमपी के सभी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी बंद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में अब नाइट सफारी बिल्कुल बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को आदेश दिया था कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रात में सफारी नहीं होनी चाहिए। इसी आदेश के पालन में 1 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में नाइट सफारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब सिर्फ डे सफारी ही चलेगी।

नर्मदापुरम और आसपास के टाइगर रिजर्व में भी यह नियम तुरंत लागू कर दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभरंजन सेन ने सभी फील्ड डायरेक्टरों को आदेश भेज दिए हैं कि जहां भी नाइट सफारी चल रही है, उसे तुरंत रोक दिया जाए।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बफर जोन में चल रही सभी रात की सफारी बंद कर दी गई है। पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पिपरिया बफर, बागड़ा बफर और देलाखारी बफर क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय सफारी चलती थी। रात की सफारी का समय शाम 6 बजे तय था। अब सिर्फ दिन की सफारी की अनुमति होगी।

जिन पर्यटकों ने पहले से नाइट सफारी की एडवांस बुकिंग कर रखी थी, उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा। राशि लौटाने की प्रक्रिया विभाग के नियमों के अनुसार की जाएगी।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नाइट सफारी के दौरान जंगल में ज्यादा रोशनी, गाड़ियों की आवाज़ और मानव गतिविधि बढ़ जाती है। इससे जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार में बाधा पहुँचती है और कई बार उनकी सुरक्षा को भी खतरा होता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत रोकने को कहा।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व में अभी कुछ ही समय पहले यानी नवंबर में नाइट सफारी शुरू की गई थी। यह रिजर्व बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। संजय टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी शुरू होते ही यह लोगों के लिए बड़ा आकर्षण बन गई थी और ऑनलाइन बुकिंग भी तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां भी नाइट सफारी तुरंत बंद कर दी गई।

अब स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश के किसी भी टाइगर रिजर्व में रात का प्रवेश नहीं मिलेगा चाहे कोर एरिया हो या बफर एरिया। सभी जगह सिर्फ दिन की सफारी चलेगी।

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