अहमदाबाद। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अहम फैसला आया है। अहमदाबाद की सत्र अदालत ने दोनों नेताओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उनकी पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इससे पहले मेट्रो कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
डिग्री विवाद पर बयानबाजी बनी मामला
आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद, 2023 में गुजरात विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विश्वविद्यालय प्रशासन का आरोप था कि इन नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बयानबाजी कर संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
मेट्रो कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। इसके खिलाफ केजरीवाल और संजय सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी, जिसे मेट्रो कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
केजरीवाल ने देरी पर मांगी माफी
अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपने वकील के माध्यम से कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। इसके अलावा, लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के कारण उन्हें पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देर हो गई। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस देरी के लिए उन्हें माफ कर दिया जाए।
संजय सिंह ने भी दी अपनी सफाई
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अदालत में कहा कि वह संसद सत्र और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त थे। उन्होंने बताया कि जेल में रहने और राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने के कारण याचिका दायर करने में 346 दिन की देरी हो गई। उन्होंने अदालत से अपील की कि उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज न किया जाए।
गुजरात विश्वविद्यालय ने किया विरोध
गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अमित नायर ने अदालत में दोनों नेताओं की याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि मेट्रो कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दोनों के पास पर्याप्त समय था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसे टाल दिया। अधिवक्ता ने कहा कि दोनों नेता मुकदमे की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
अदालत का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अहमदाबाद की सत्र अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी।
स्वदेश ज्योति के द्वारा
और भी दिलचस्प खबरें आपके लिए… सिर्फ़ स्वदेश ज्योति पर!