- सरकार ने जारी की नई शराब नीति, एमआरपी पर होगी बिक्री
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने प्रति बोतल कीमत 200 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कर एवं आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई शराब दरें जारी कर दी हैं। इस बार सरकार मिनिमम सेल प्राइस (MSP) से वापस मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) पर लौट आई है। यानी अब शराब के ठेकेदार स्वयं लाभांश तय नहीं कर सकेंगे।
पिछले साल अपनाया था नया मॉडल, लेकिन बदला फैसला
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने शराब नीति में बदलाव किया था। उस समय शराब की बोतलों पर एमआरपी की जगह एमएसपी लिखा गया था और ठेकेदारों को खुद मूल्य तय करने की छूट दी गई थी। लेकिन, बेस प्राइस बढ़ने और ठेकों की ऊंची बोली के कारण सरकार को एक साल बाद ही एमएमसी से एमआरपी पर लौटना पड़ा।
राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य 2800 करोड़ रुपये
पिछले वित्त वर्ष में कर एवं आबकारी विभाग को करीब 2600 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इस साल 2800 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने शराब नीति में बदलाव करते हुए दरों में बढ़ोतरी की है।
शराब ठेकों पर रेट लिस्ट अनिवार्य
नई नीति के तहत हर शराब ठेके पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, रेट लिस्ट पर क्षेत्रीय कर एवं आबकारी निरीक्षक का फोन नंबर भी दिया जाएगा। यदि कोई ठेकेदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचता है, तो ग्राहक सीधे अधिकारी को फोन कर शिकायत कर सकते हैं।