- बीच झड़पों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मालदा जिले के मोठाबाड़ी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़पों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य को मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सावधानी से काम करना चाहिए। हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, राज्य को अपने नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 3 अप्रैल तक हिंसा पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है
जल्द सामान्य होंगे हालात: सबीना
राज्य मंत्री और स्थानीय टीएमसी विधायक सबीना यास्मिन ने बताया, हमने समुदायों के बीच शांति बैठक आयोजित की है। बैठक सकारात्मक रही और हमें उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे। उन्होंने कहा कि रामनवमी और ईद के चलते धारा 144 लागू नहीं की गई, लेकिन बड़े जमावड़े पर रोक रहेगी। मोठाबाड़ी क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां गश्त कर रही हैं।