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April 27, 2025 6:33 AM

येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद

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मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम सांस तक जेल में रहेगा दोषी

मोहाली। चर्चों में ‘येशू-येशू’ के प्रचार से पहचान बनाने वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया, जिससे उसके अनुयायियों और चर्च समुदाय में हलचल मच गई है। कोर्ट के फैसले के बाद मोहाली कोर्ट परिसर और आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पादरी के समर्थकों के हंगामे की आशंका थी।

तीन दिन पहले दोषी करार, अब मिली उम्रकैद

पिछले तीन दिनों से यह मामला सुर्खियों में था, क्योंकि कोर्ट ने बजिंदर को पहले ही दोषी करार दे दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल में भेज दिया गया था। आज सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे सख्त सजा देते हुए कहा कि वह अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा

क्या था मामला?

बजिंदर सिंह पर आरोप है कि वह एक महिला को विदेश बसाने का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, उसने इस घटना का वीडियो भी बनाया और महिला को धमकी दी कि अगर उसने इसका विरोध किया तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा

पीड़िता ने जताया कोर्ट और पुलिस का आभार

इस मामले में पीड़िता ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कोर्ट के फैसले के बाद उसने पुलिस और न्यायपालिका का धन्यवाद किया। पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए दोषी को सख्त सजा दी

बजिंदर सिंह पर पहले से भी हैं गंभीर आरोप

गौरतलब है कि बजिंदर सिंह पहले से भी कई आपराधिक मामलों में फंसा हुआ है। उस पर एक और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, साथ ही एक अन्य महिला से मारपीट के आरोप भी लगे हैं। इन मामलों की भी सुनवाई जारी है, जिससे उसके लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

चर्च समुदाय में हलचल, सुरक्षा बढ़ाई गई

कोर्ट के इस फैसले के बाद चर्च समुदाय में हलचल मच गई है। पादरी बजिंदर के अनुयायी इस सजा से स्तब्ध हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोहाली कोर्ट और जेल के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है

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