'गूगल टैक्स' क्या है, और भारत इसे 1 अप्रैल से समाप्त क्यों कर रहा है?
1.गूगल टैक्स एक डिजिटल सेवा कर (DST) है, जिसे भारत ने 2016 में लागू किया था ताकि विदेशी टेक कंपनियों से राजस्व प्राप्त किया जा सके।
2.यह कर उन कंपनियों पर लागू होता था जो भारत में डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन यहां स्थायी रूप से मौजूद नहीं थीं।
3.भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2025 से खत्म करने का फैसला किया है क्योंकि यह नए अंतरराष्ट्रीय कर समझौतों के तहत आ रहा है।
4.इस बदलाव से बड़ी टेक कंपनियों को राहत मिलेगी, जबकि भारत को अन्य कर प्रणाली के तहत राजस्व मिलेगा।
5.गूगल टैक्स हटने से डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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