केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए नए वक्फ नियम, संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025’ को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत लागू किए गए हैं, जिसे 8 अप्रैल 2025 से देशभर में प्रभावी किया गया है।

एकीकृत पोर्टल और डाटाबेस बनेगा आधार
नए नियमों के तहत देशभर की वक्फ संपत्तियों का एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल और डाटाबेस बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की सूची, लेखा-जोखा, ऑडिट रिपोर्ट, वक्फ बोर्ड के आदेश और रजिस्टर सहित तमाम जानकारियां अपलोड की जाएंगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
वक्फ संपत्ति का प्रबंधक यानी मुतवल्ली अब पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए ओटीपी सिस्टम से लॉगइन कर रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। इसके बाद उसे संबंधित वक्फ और उसकी संपत्तियों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
राज्यों को 90 दिन में संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य
नियमों के अनुसार राज्य सरकारों को 90 दिनों के भीतर अपने राज्य की वक्फ संपत्तियों की सूची और विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि इसमें देरी होती है, तो 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए देरी का कारण स्पष्ट करना होगा।
रजिस्ट्रेशन की समय सीमा तय
नए नियमों के अनुसार यदि कोई नई वक्फ संपत्ति अस्तित्व में आती है, तो उसे तीन महीने के भीतर पोर्टल पर फॉर्म-4 में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। वहीं, वक्फ बोर्ड फॉर्म-5 के माध्यम से पोर्टल पर वक्फ का रजिस्टर बनाए रखेगा।
कानून बना था अप्रैल में
गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा ने 2 अप्रैल को और राज्यसभा ने 3 अप्रैल को करीब 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पारित किया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल की रात को इस बिल को मंजूरी दी थी, और केंद्र सरकार ने इसे 8 अप्रैल से लागू कर दिया था।
क्या होगा असर?
इस नई प्रणाली के लागू होने से वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे उनकी कब्जेदारी, अवैध कब्जे, विवाद, अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही, मुतवल्लियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और देशभर में वक्फ प्रबंधन में एकरूपता आएगी।
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