नई दिल्ली।
मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता और आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से सीमित राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक बार अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी है। यह बात जेल प्रशासन की निगरानी में होगी और नियमों के तहत ही संभव होगी।
स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए जेल प्रशासन को 10 दिनों के भीतर तहव्वुर राणा के स्वास्थ्य से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
एनआईए ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस अनुमति का विरोध करते हुए कहा कि अगर तहव्वुर राणा को परिवार से बातचीत की अनुमति दी जाती है, तो संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने की आशंका हो सकती है।
इसके बावजूद, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति सिर्फ एक बार के लिए है और इसे जेल नियमों के तहत ही नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही, कोर्ट ने जेल प्रशासन से यह भी पूछा है कि क्या आगे चलकर तहव्वुर राणा को परिवार से फोन पर बातचीत की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।
9 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
6 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया था। इससे पहले भी कोर्ट ने 24 अप्रैल को राणा की परिवार से बात करने की याचिका खारिज कर दी थी।
3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे, जो आतंकी हमले की जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जा रहे हैं।
अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद हुई थी गिरफ्तारी
तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल की शाम अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया, जहां दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही NIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों में साजिश और आतंकियों को लॉजिस्टिक सहायता देने का आरोपी है।
तहव्वुर राणा को अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली के सहयोगी के तौर पर पहचाना गया था। भारत लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था।
आगे क्या?
अब तहव्वुर राणा को परिवार से एक बार फोन पर बातचीत की अनुमति मिलने के बाद, इसका प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति और कानूनी रणनीति पर देखा जाएगा। कोर्ट द्वारा मांगी गई स्वास्थ्य रिपोर्ट भी जांच और कानूनी प्रक्रिया की दिशा को प्रभावित कर सकती है।
वहीं, NIA इस अनुमति के खिलाफ आगे अपील कर सकती है, विशेषकर यदि कोई संवेदनशील जानकारी लीक होने का संदेह सामने आता है।
स्वदेश ज्योति के द्वारा
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