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February 5, 2025 8:30 PM

सौरभ शर्मा का अपराध गंभीर, भोपाल कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

भोपाल कोर्ट ने सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, सोने और नकदी की बरामदगी के बाद"

भोपाल: परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक और वर्तमान बिल्डर सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल की जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को सौरभ शर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्वीकार नहीं किया।

सौरभ शर्मा, जिनके आवास और कार्यालय में लोकायुक्त की छापेमारी की गई थी, पहले ही देश से बाहर हैं। छापे के दौरान आयकर विभाग की टीम ने मेंडोरा के जंगल से एक कार बरामद की थी, जिसमें करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए की नकदी पाई गई थी। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग और लोकायुक्त पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।

सौरभ शर्मा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस दलील को अस्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

इस मामले में अब तक सौरभ शर्मा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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