भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलाई शपथ, वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिकारी रहे मौजूद
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने ली मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ
भोपाल। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित एक सादे लेकिन गरिमामय समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विवेक अग्रवाल और सरकार के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे।


संजीव सचदेवा का न्यायिक सफर
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर 1964 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने वर्ष 1985 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी.कॉम (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उसी वर्ष 1 अगस्त को वे दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए।
वर्ष 1992 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज से कॉमनवेल्थ यंग लॉयर्स कोर्स किया और इंग्लैंड में सॉलिसिटर और बैरिस्टर के साथ कार्य अनुभव भी प्राप्त किया।
माननीय राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने राजभवन के सांदीपनि सभागार में न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।@GovernorMP #MadhyaPradesh #JansamparkMP pic.twitter.com/VcW9Gab0ke
— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 17, 2025
सुप्रीम कोर्ट में भी निभाई अहम भूमिका
साल 1995 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ के रूप में नामित किया गया। इसके बाद 17 अप्रैल 2013 को वे दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए। लगभग दो वर्षों के बाद, 18 मार्च 2015 को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।
न्यायमूर्ति सचदेवा ने दो दशकों से भी अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थायी वकील के रूप में सेवाएं दीं। उनकी न्यायिक विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
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