21 जुलाई को चंदौसी कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने मस्जिद को सील करने की भी मांग की
संभल शाही जामा मस्जिद में नमाज पर रोक की मांग, कोर्ट में नई याचिका दाखिल
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को एक नई याचिका दाखिल की गई है। सिमरन गुप्ता नाम की महिला याचिकाकर्ता ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए दलील दी है कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि यह मस्जिद है या मंदिर, तब तक यहां किसी भी धर्म की पूजा-अर्चना या नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

🧾 क्या है याचिका की मुख्य बातें?
- मस्जिद में धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग।
- विवादित स्थल को सील करने और जिलाधिकारी की निगरानी में देने की अपील।
- चंदौसी की स्थानीय अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
🏛️ पिछले साल से चल रहा है विवाद
- 19 नवंबर 2024 को 8 हिंदू याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया था कि यह मस्जिद नहीं, बल्कि हरिहर मंदिर है।
- उसी दिन अदालत के आदेश पर पहला सर्वे और 24 नवंबर को दूसरा सर्वे हुआ था।
- दोनों सर्वे के दौरान तीन स्थानों पर भारी हिंसा हुई, जिसमें 5 लोगों की जान गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
🔥 हिंसा की घटनाएं और FIR
- पहली हिंसा विवादित स्थल के पास हुई।
- दूसरी हिंसा नखासा तिराहे पर – पुलिस पर पथराव और फायरिंग।
- तीसरी हिंसा हिंदूपुरा खेड़ा – पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला।
- इसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क, मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली समेत 2750 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया।
- अब तक 96 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
⚖️ उच्च न्यायालय की भूमिका
- यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा।
- उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।
- अब अदालत 21 जुलाई को तय करेगी कि विवादित स्थल पर पूजा या नमाज पर अस्थायी रोक लगाई जाए या नहीं।
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