नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम निर्देश जारी करते हुए देश के सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थानों को 1 मई 2025 से प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन से जुड़े सभी आवेदन ‘प्रवाह पोर्टल’ के माध्यम से ही जमा करने का आदेश दिया है।
आरबीआई ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि अब सभी विनियमित संस्थाएं केवल प्रवाह पोर्टल का उपयोग कर नियामकीय मंजूरी, लाइसेंस या प्राधिकरण के लिए आवेदन करें। इसके लिए पोर्टल पर पूर्व से निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
क्या है ‘प्रवाह पोर्टल’?
‘प्रवाह’ का पूरा नाम है — Platform for Regulatory Application, Validation and Authorisation (PRAVAAH)। इसे RBI ने 28 मई 2024 को लॉन्च किया था। यह एक सुरक्षित वेब-आधारित पोर्टल है, जिसका उद्देश्य सभी नियामकीय प्रक्रियाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और ट्रैक योग्य बनाना है।
इस पोर्टल की मदद से कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था आवेदन को ऑनलाइन जमा कर सकती है, उसकी स्थिति ट्रैक कर सकती है और संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकती है। यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
क्या मिलेगा इस पोर्टल पर?
- पूर्वनिर्धारित फॉर्म
- आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग
- नियामकीय मार्गदर्शन
- उपयोग में आसान इंटरफेस
आरबीआई ने सभी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते इस पोर्टल के उपयोग को अपनाएं और मैनुअल प्रक्रिया से हटकर डिजिटल माध्यम को प्राथमिकता दें।
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