आज से लागू हुआ RBI का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम, अब कुछ ही घंटों में खाते में आएगा पैसा

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक से जुड़ी बैंकिंग प्रक्रिया को और तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए आज से नए “कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम” (Continuous Clearing and Settlement System) को लागू कर दिया है। इस सिस्टम के लागू होने से अब ग्राहकों को चेक जमा करने के बाद दो दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नया सिस्टम लागू होने के बाद अब चेक का अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में पहुंच जाएगा।

पहले 2 दिन लगते थे, अब कुछ घंटों में क्लियर होगा चेक

अब तक चेक क्लियर होने में दो कार्यदिवस तक का समय लगता था, क्योंकि बैंक चेक को अलग-अलग सत्रों में प्रोसेस करते थे। लेकिन नए सिस्टम में अब चेक की क्लियरिंग बैंकों के कामकाजी घंटों के दौरान लगातार (रियल टाइम में) होती रहेगी। यानी, अगर कोई ग्राहक सुबह अपना चेक जमा करता है तो उसी दिन दोपहर या शाम तक राशि उसके खाते में जमा हो जाएगी।

RBI के मुताबिक, इस प्रणाली का उद्देश्य चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को और प्रभावी बनाना है ताकि बैंकिंग लेनदेन तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद बने।

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कैसे काम करेगा नया सिस्टम

नए सिस्टम में बैंक अब चेक की फिजिकल कॉपी नहीं भेजेंगे, बल्कि उसकी डिजिटल इमेज स्कैन करके दूसरी शाखा या बैंक को भेजेंगे। बैंक का सर्वर इन स्कैन की गई चेक इमेज को तत्काल प्रोसेस करेगा और वेरिफिकेशन के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेगा।

यह सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है और बैंक के कामकाजी घंटों के दौरान हर कुछ घंटों में क्लियरिंग और सेटलमेंट सत्र चलते रहेंगे। इस वजह से अब ग्राहकों को अपने पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस रखने की अपील

नए सिस्टम को लागू करने से पहले ही HDFC बैंक, ICICI बैंक और अन्य निजी बैंकों ने अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि चेक बाउंस की स्थिति न बने। साथ ही बैंकों ने यह भी कहा है कि चेक की सभी जानकारी — तारीख, रकम, हस्ताक्षर और नाम — सही और स्पष्ट रूप से भरी जाए, क्योंकि गलत जानकारी या मismatch होने पर चेक रिजेक्ट हो सकता है।

₹50,000 से अधिक के चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ जरूरी

RBI ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए Positive Pay System (पॉजिटिव पे सिस्टम) को भी अनिवार्य किया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति ₹50,000 से अधिक का चेक जमा कराना चाहता है, तो उसे चेक की प्रमुख जानकारी बैंक को कम से कम 24 घंटे पहले देनी होगी।

इन विवरणों में शामिल होंगे –

  • खाता संख्या
  • चेक नंबर
  • तारीख
  • राशि
  • प्राप्तकर्ता का नाम

जब बैंक को चेक प्राप्त होगा, तो वह ग्राहक द्वारा पहले दी गई जानकारी से उसका मिलान करेगा। यदि सभी विवरण मेल खाते हैं, तो चेक तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो चेक रिजेक्ट हो सकता है और ग्राहक को फिर से सही जानकारी देनी होगी।

क्या चेक का पैसा उसी दिन मिलेगा?

बैंकों के अनुसार, अब अधिकांश मामलों में चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा। यदि ग्राहक सुबह चेक जमा करता है तो दोपहर या शाम तक राशि खाते में आने की संभावना होगी। केवल वही चेक, जो छुट्टी वाले दिन या देर शाम जमा किए जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग अगले कार्यदिवस में होगी।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) क्या है?

CTS यानी Cheque Truncation System एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेक की भौतिक कॉपी बैंक से बैंक नहीं भेजी जाती, बल्कि उसकी डिजिटल इमेज भेजी जाती है। इससे चेक क्लियरिंग में समय और लागत दोनों की बचत होती है। पहले यह प्रक्रिया कुछ निश्चित समय पर होती थी, जिससे देरी होती थी, लेकिन अब इसे निरंतर (continuous) बना दिया गया है ताकि ग्राहकों को तुरंत सुविधा मिले।

ग्राहकों के लिए क्या फायदे होंगे?

  1. तेज़ ट्रांजैक्शन: चेक क्लियर होने में अब घंटों का ही समय लगेगा।
  2. कम झंझट: अब फिजिकल मूवमेंट खत्म होने से देरी की संभावना घटेगी।
  3. सुरक्षा में बढ़ोतरी: पॉजिटिव पे सिस्टम से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
  4. व्यापारिक लाभ: व्यापारियों और कंपनियों को कैश फ्लो प्रबंधन में आसानी होगी।

बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव

RBI के इस नए कदम को बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत करेगा और पेपर-बेस्ड लेनदेन को लगभग समाप्त कर देगा।

इस बदलाव से न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि बैंकों को भी समय और संसाधनों की बचत होगी। अब चेक से भुगतान करना पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और तेज़ हो जाएगा।