शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिकी पर रोक लगाई
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। यह प्राथमिकी भरतपुर के मथुरा गेट थाने में एक खराब कार की मार्केटिंग को लेकर दर्ज की गई थी। अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाते।
क्या है मामला?
भरतपुर निवासी एक शिकायतकर्ता ने एक कार कंपनी की गाड़ी खरीदी थी। आरोप है कि कार में बार-बार खराबी आ रही थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गाड़ी की परफॉर्मेंस विज्ञापन में दिखाई गई गुणवत्ता के अनुरूप नहीं रही। इस पर उन्होंने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि फिल्म कलाकारों ने विज्ञापन में गाड़ी को बेहतर बताकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया।
शिकायत कब दर्ज हुई?
याचिका में यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता ने संबंधित कार को तीन साल तक इस्तेमाल किया और इस दौरान लगभग 67 हजार किलोमीटर तक चलाई। उसके बाद जाकर उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

याचिकाकर्ताओं की दलील
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि—
- अभिनेता केवल विज्ञापन में शामिल थे, वाहन की बिक्री या तकनीकी खामियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
- किसी भी वाहन की परफॉर्मेंस काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह चलाया गया।
- यदि शिकायतकर्ता को कार की परफॉर्मेंस को लेकर कोई समस्या थी तो उन्हें उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, न कि आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना।
- इस मामले में फिल्म अभिनेताओं पर कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट आरोप नहीं है।
अदालत का आदेश
जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद कहा कि फिलहाल इस प्राथमिकी में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी माना कि यह मामला उपभोक्ता अदालत में उठाया जा सकता था, लेकिन इसे आपराधिक रंग देना उचित नहीं है।
अगली सुनवाई
मामले की आगे की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को पूर्णतः रद्द किया जाए या नहीं। फिलहाल दोनों कलाकारों को अंतरिम राहत मिल गई है।
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