लखनऊ। लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अदालत में पेश न होने पर फटकार लगाते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई वीर सावरकर पर दिए गए बयान से जुड़े एक मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण की है। साथ ही, अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल, 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
वीर सावरकर पर विवादित बयान बना मुसीबत
यह मामला राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला बताया था। इस बयान के बाद लखनऊ के एक वकील ने उनके खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की दलील
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि राहुल गांधी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त हैं, इसलिए वे पेश नहीं हो सके। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई में भी वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब 14 अप्रैल को होना होगा पेश
अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल, 2025 को हर हाल में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यदि वे इस बार भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो सकता है।