Trending News

April 17, 2025 12:03 AM

पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत में विस्तार, 21 अप्रैल तक नहीं होगी गिरफ्तारी

pooja-khedkar-supreme-court-interim-relief-extended

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 21 अप्रैल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की और स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

अदालत में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से वह अब तक कोर्ट के रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं हो सका है। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत को बढ़ाते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

18 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब पूजा खेडकर जांच में सहयोग कर रही हैं और हलफनामा दाखिल कर चुकी हैं, तो अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई है?

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जवाब में कहा था कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि सामान्य पूछताछ और हिरासत में पूछताछ में क्या फर्क है? कोर्ट ने यह भी कहा कि पूजा खेडकर ने कथित फर्जी प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त किए, यह तो जरूरी जानकारी है, लेकिन इसके लिए हिरासत में लेना आवश्यक नहीं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पूजा खेडकर किसी बड़े षड्यंत्र या फर्जी दस्तावेज़ निर्माण की मास्टरमाइंड हैं। इसलिए हिरासत में पूछताछ का तर्क कमजोर है।

क्या है पूजा खेडकर का मामला?

पूजा खेडकर को 2023 में आईएएस ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने आरक्षण का लाभ उठाने के लिए झूठे दस्तावेज और फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। इस आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

आगे क्या?

अब 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, जिसमें पूजा खेडकर के जवाबी हलफनामे पर चर्चा होगी और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। तब तय होगा कि कोर्ट अंतरिम राहत को आगे बढ़ाता है या गिरफ्तारी की अनुमति देता है।



Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram