April 19, 2025 8:39 PM

💸 ₹2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा: वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट्स को बताया फेक

no-tax-on-upi-above-2000-govt-debunks-fake-news

18 अप्रैल 2025 | नई दिल्ली — सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में चल रही खबरों के बीच आम जनता में भ्रम की स्थिति बन गई थी कि ₹2,000 से अधिक के UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) लेनदेन पर अब GST टैक्स लगेगा

इस पर वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसी सभी रिपोर्ट्स भ्रामक और पूरी तरह से फेक हैं। उन्होंने साफ किया कि UPI ट्रांजैक्शन्स पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स या जीएसटी नहीं लगाया गया है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।


🗣️ सरकार की ओर से स्पष्ट बयान

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा:

“यह स्पष्ट किया जाता है कि ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स पूरी तरह से भ्रामक हैं और जनता से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।”


🎯 क्या थी वायरल रिपोर्ट?

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट वायरल हो रही थी कि
“₹2,000 से अधिक की किसी भी UPI पेमेंट पर 18% GST लगेगा”।

इस ख़बर से आम लोगों के बीच चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग हर वर्ग में बड़े स्तर पर हो रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि सरकार इसकी घोषणा जल्द कर सकती है।


🧾 सरकार UPI को बढ़ावा देने पर ज़ोर दे रही है, टैक्स नहीं

सरकार पहले ही UPI को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।

  • मार्च 2025 में सरकार ने UPI ट्रांजैक्शनों पर इंसेंटिव स्कीम को और आगे बढ़ाने का ऐलान किया था।
  • इसके तहत UPI भुगतान सेवा प्रदान करने वाले बैंकों और ऐप्स को वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वे फ्री सर्विस जारी रख सकें।
  • सरकार का फोकस डिजिटल पेमेंट को सस्ता और सुलभ बनाए रखने पर है, न कि उस पर टैक्स लगाने पर।

📈 UPI: भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़

  • भारत में हर महीने 10 अरब से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
  • इसमें से अधिकांश ट्रांजैक्शन आम लोगों द्वारा दुकानों, अस्पतालों, ऑनलाइन शॉपिंग, और पर्सनल ट्रांसफर के लिए किए जाते हैं।
  • अगर इस पर टैक्स लगाया जाता, तो यह डिजिटल इंडिया के मिशन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था।

निष्कर्ष: घबराएं नहीं, UPI है टैक्स-फ्री

फिलहाल, UPI पर कोई जीएसटी या टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, और ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर भी ऐसी कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अफवाहों को खारिज कर दिया है, और नागरिकों से अपील की है कि वे फेक खबरों से सावधान रहें।


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram