मध्यप्रदेश में निकाय अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता करेगी, नए वाहनों पर 50% कर छूट
मंत्रि-परिषद की बैठक में अहम निर्णय, नए वाहनों पर कर में 50% की छूट भी मिलेगी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे अहम निर्णय यह रहा कि अब नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होगा।
अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से
बैठक में तय किया गया कि आगामी आम-निर्वाचन में मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाकर अध्यक्ष पद का चुनाव जनता के प्रत्यक्ष वोट से कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 से 2014 तक यह व्यवस्था लागू रही थी। हालांकि, कोविड महामारी के चलते वर्ष 2019 में चुनाव नहीं हो सके और फिर वर्ष 2022 में अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराया गया। अब निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2027 के निकाय चुनावों में फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली लागू होगी। इसके लिए नगरपालिका अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं में संशोधन किया जाएगा।

स्क्रैपिंग पर छूट और पर्यावरण सुरक्षा
बैठक में वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया। तय किया गया कि जो वाहन मालिक अपने पुराने बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए देंगे, उन्हें नए वाहन की खरीद पर मोटरयान कर में 50% की छूट मिलेगी। यह छूट गैर-परिवहन और परिवहन दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगी।
17 करोड़ से अधिक की छूट
प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 1563 नए वाहनों पर यह छूट दी गई, जिससे लगभग 17 करोड़ 5 लाख रुपये का कर लाभ वाहन मालिकों को मिला। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 99 हजार पुराने वाहन (बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के) अब भी सड़कों पर हैं। सरकार का अनुमान है कि यदि ये वाहन स्क्रैपिंग में भेजे जाते हैं तो इस पर करीब 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

केंद्र से मिलेगी सहायता
वाहन स्क्रैपिंग नीति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करेगा।
केवल प्रदेश के प्रमाणपत्र पर ही लाभ
मंत्रि-परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी अन्य राज्य से जारी हुआ है, तो उस पर कर में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रमाणपत्र केवल मध्यप्रदेश में स्थित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं से जारी होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का उपयोग एक बार ही किया जा सकेगा और यह फॉर्म 2D के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा।
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