: ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025: आयकर विभाग ने दी चेतावनी
मुंबई। आयकर विभाग ने करदाताओं को स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। विभाग ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी खबरों से सावधान रहने की सलाह दी है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का खंडन
14 सितंबर की देर रात एक्स (पूर्व ट्विटर) पर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर आईTR दाखिल करने की तारीख बढ़ने की खबर भ्रामक और फर्जी है। विभाग ने कहा कि करदाता केवल उनके अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @IncomeTaxIndia और वेबसाइट पर जारी सूचना पर ही भरोसा करें।

करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना
- वित्त वर्ष: 2025-26
- ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025
- फर्जी दावा: कुछ खबरों में कहा गया कि अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, जो गलत है।
- आधिकारिक स्रोत: आयकर विभाग के सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट
विभाग का संदेश
आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और समय रहते अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें, ताकि किसी तरह की पेनल्टी या ब्याज का सामना न करना पड़े।
स्वदेश ज्योति के द्वारा | और भी दिलचस्प खबरें आपके लिए… सिर्फ़ स्वदेश ज्योति पर!
- पदोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से स्पष्टीकरण, पूछा– पुरानी नीति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर नई नीति कैसे लागू होगी?
- कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका, बंगाल में ‘द बंगाल फाइल्स’ फिल्म की रिलीज की मांग
- ऑनलाइन सट्टेबाजी एप केस: ईडी ने रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया
- अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया की जर्सी का नया प्रायोजक, 579 करोड़ में हुआ करार
- एशिया कप 2025: अबू धाबी में अफगानिस्तान-बांग्लादेश के बीच करो या मरो की जंग, सुपर-4 की दौड़ दांव पर