H-1B से लेकर स्टूडेंट वीजा तक जांच कड़ी, सोशल मीडिया अकाउंट भी होगा अनिवार्य—ट्रम्प प्रशासन का बड़ा कदम

वॉशिंगटन डीसी । अमेरिका ने इमिग्रेशन नियमों को कड़ा करते हुए इस साल अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक यह कार्रवाई ट्रम्प प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर बढ़ाए गए फोकस का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने (DUI), चोरी, हमला और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अपराध वीजा रद्द होने के सबसे बड़े कारण बने हैं। रद्द किए गए वीजा में 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा शामिल हैं। ट्रम्प प्रशासन मानता है कि विश्वविद्यालयों में बढ़ते अपराध, अवैध गतिविधियाँ और विदेशी छात्रों की राजनीतिक भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन रही है। कुछ वीजा वीजा-एक्सपायरी, आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध समर्थन और गंभीर अपराधों के कारण भी निरस्त किए गए। अक्टूबर में उन लोगों के वीजा भी रद्द कर दिए गए थे, जिन पर अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या पर ‘जश्न मनाने’ का आरोप था। इसके अलावा गाजा संघर्ष से जुड़े प्रदर्शनों में शामिल विदेशी छात्रों की भी कड़ी जांच की जा रही है।

अमेरिका में रहने वाले विदेशियों की निगरानी अब लगातार होगी

अगस्त 2025 में अमेरिकी सरकार ने घोषणा की थी कि 5.5 करोड़ से ज्यादा वैध वीजा धारकों की लगातार जांच (Continuous Vetting) की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही H-1B वीजा आवेदकों की स्क्रीनिंग को भी बेहद सख्त किया गया है। प्रशासन का दावा है कि इन उपायों से वीजा उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को रोका जा सकेगा।

अब H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट अनिवार्य

5 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीजा नियमों को और कठोर बनाने के आदेश दिए। इसके तहत H-1B वीजा आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक (Public) करना अनिवार्य होगा। अमेरिकी अधिकारी आवेदक की पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच करेंगे। यदि कोई गतिविधि अमेरिकी हितों के खिलाफ दिखती है तो वीजा अस्वीकार कर दिया जाएगा। H-1B वीजा धारकों के परिवार (H-4 वीजा) पर भी वही नियम लागू होगा। यह पहली बार है कि H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की पूर्ण जांच अनिवार्य की गई है। यह नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे। पहले ही अगस्त से स्टूडेंट वीजा (F-1, M-1, J-1) और विज़िटर वीजा (B-1, B-2) के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक करने की अनिवार्यता लागू है। दूतावासों को इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

क्यों बढ़ रही है इतनी सख्ती?

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि वीजा का दुरुपयोग, अपराध में शामिल विदेशी नागरिक, अमेरिकी राजनीति में विदेशी छात्रों की भागीदारी, और वैश्विक संघर्षों से जुड़े प्रदर्शन अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसलिए वीजा नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त किया गया है। प्रशासन का साफ संदेश है कि अमेरिका में रहना है तो कानून का पालन अनिवार्य है।