July 4, 2025 1:59 AM

भारत में 18 हजार से अधिक पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट फिर हुए बैन

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद सख्त कदम, अब भारतीय यूजर्स को नहीं दिखेंगे इन कलाकारों के प्रोफाइल

भारत में फिर बैन हुए पाकिस्तानी कलाकारों के 18 हजार सोशल मीडिया अकाउंट

नई दिल्ली। भारत सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए 18,000 से अधिक पाकिस्तानी कलाकारों और पब्लिक फिगर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय उस आपातकालीन समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसमें हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद उत्पन्न कूटनीतिक तनाव की गंभीर समीक्षा की गई थी।

इस फैसले के तहत अब मावरा होकेन, हानिया आमिर, फवाद खान, सहित कई पाकिस्तानी कलाकारों और क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स भारत में दोबारा ब्लॉक कर दिए गए हैं।


📵 ‘यह अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है’ – सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन

भारतीय यूजर्स जब इन कलाकारों के अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं, तो स्क्रीन पर एक स्पष्ट संदेश दिखाई देता है:
“यह अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने कानूनी अनुरोध का पालन करते हुए इस कंटेंट को ब्लॉक किया है।”

इससे पहले कुछ समय के लिए इन अकाउंट्स से प्रतिबंध हटा लिया गया था, जिससे देश की जनता और फिल्म इंडस्ट्री में नाराजगी देखी गई थी।


🎬 फिल्म इंडस्ट्री का विरोध, पीएम को लिखा पत्र

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट्स से बैन हटाने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। संगठन का कहना था कि जब देश में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तब दुश्मन देश के कलाकारों को प्रचार का मंच देना सही नहीं है।


⚠️ पहलगाम हमला और बढ़ता तनाव

22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। इसका असर अब सीधा मनोरंजन जगत पर पड़ रहा है, जहां पाकिस्तानी कलाकारों की उपस्थिति को लेकर सरकार अब ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती दिख रही है।


🔍 बैन की मौजूदा स्थिति:

  • ✅ 18,000 से अधिक अकाउंट्स पर भारत में प्रतिबंध
  • ✅ प्रमुख प्रभावित: फवाद खान, हानिया आमिर, मावरा होकेन समेत अन्य
  • ✅ प्लेटफॉर्म्स: Instagram, Facebook, X (Twitter)
  • ✅ तकनीकी रूप से बैन IP-लेवल ब्लॉकिंग और कानूनी अनुरोध के ज़रिए लागू


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