22 सितंबर से लागू होंगे नए GST स्लैब: पनीर, साबुन, कार और होटल रूम होंगे सस्ते, जानें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली। देश की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 22 सितंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) का नया ढांचा लागू होगा। सरकार ने टैक्स स्लैब्स को सरल बनाते हुए अब इन्हें घटाकर केवल दो श्रेणियों—5% और 18% में कर दिया है। इससे साबुन-शैंपू, पनीर, घी, दवाइयां, कार, मोटरसाइकिल और होटल रूम तक सस्ते हो जाएंगे। वहीं कुछ लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर अलग से 40% टैक्स का प्रावधान किया गया है।
यह फैसला GST काउंसिल की 56वीं बैठक में हुआ था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी 3 सितंबर को दी थी।

क्या बदला जीएसटी में?
अब तक जीएसटी की चार मुख्य दरें थीं—5%, 12%, 18% और 28%। इन्हें घटाकर केवल दो कर दिया गया है।
- आवश्यक वस्तुओं और रोजमर्रा के सामान पर 5%
- अन्य अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 18%
इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, बड़ी कारें, याट और निजी विमान जैसी चीजों पर अब 40% टैक्स लगेगा।
कुछ जरूरी वस्तुएं—जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती और पराठा—पूरी तरह टैक्स फ्री होंगी।

कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
नए जीएसटी ढांचे से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।
- खाने-पीने और रोजमर्रा के सामान (साबुन, शैंपू, तेल) अब 18% की जगह 5% जीएसटी में आएंगे।
- सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे घर बनाने और मरम्मत का खर्च कम होगा।
- टीवी और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब 18% स्लैब में होंगे।
- 33 आवश्यक दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं, टैक्स मुक्त कर दी गई हैं।
- छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें 28% से घटकर 18% टैक्स पर मिलेंगी।
- ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर भी सस्ते होंगे।

उदाहरण:
एक हेयर ऑयल की बोतल जिसकी कीमत 100 रुपए है—
- पहले उस पर 18% जीएसटी लगता था = ₹18
कुल कीमत = ₹118 - अब केवल 5% जीएसटी = ₹5
कुल कीमत = ₹105
यानी, ग्राहक को 13 रुपए का सीधा फायदा होगा।
पुराने स्टॉक पर क्या होगा?
सरकार ने साफ किया है कि पुराने स्टॉक पर भी ग्राहकों को नए टैक्स दरों का लाभ मिलेगा, भले ही MRP ज्यादा लिखी हो। कंपनियों को अपने प्राइस लिस्ट अपडेट कर खुदरा विक्रेताओं और सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराना होगा।
अगर दुकानदार फायदा न दे तो क्या करें?
यदि कोई दुकानदार कम जीएसटी का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है।
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000
- CBIC की हेल्पलाइन: 1800-1200-232
- नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
इंश्योरेंस पर बड़ी राहत
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले 18% टैक्स लगता था। अब यह पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
उदाहरण:
यदि फैमिली हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम ₹50,000 है—
- पहले: ₹50,000 + 18% GST = ₹59,000
- अब: ₹50,000 + 0% GST = ₹50,000
यानी, ग्राहक को ₹9,000 की बचत।
क्या महंगे होंगे कुछ सामान?
हाँ, कुछ वस्तुओं पर नया 40% टैक्स स्लैब लागू होगा।
- तंबाकू और पान मसाला उत्पाद
- बड़ी पेट्रोल और डीजल कारें (1200cc/1500cc इंजन और 4 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली)
- 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें
हालांकि पहले इन पर कुल टैक्स 45% तक था, जो अब घटकर 40% हो गया है।
किन वस्तुओं पर असर नहीं होगा?
कुछ चीजों की दरें जस की तस रहेंगी—
- 0% स्लैब: दूध, फल, सब्जियां, आटा, रोटी, पराठा
- 5% स्लैब: इलेक्ट्रिक गाड़ियां
- 3% स्लैब: सोना, चांदी, हीरे और महंगे पत्थर
- 18% स्लैब: मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर
होटल, फ्लाइट और सिनेमा भी सस्ते
- होटल: 1000-7500 रुपए किराए वाले होटल रूम पर टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है।
₹5000 के रूम पर पहले 5600 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब 5250 रुपए देने होंगे। - सिनेमा टिकट: 100 रुपए तक की टिकट पर टैक्स 12% से घटकर 5%।
- हवाई यात्रा: इकोनॉमी क्लास सस्ती होगी—12% से घटकर 5%, लेकिन बिजनेस क्लास महंगी होगी—12% से बढ़कर 18%।
अर्थव्यवस्था पर असर
सरकार का दावा है कि यह सुधार न केवल आम आदमी को राहत देगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय इकोनॉमी में आएगी।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन के अनुसार, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी जिससे डिमांड और उत्पादन का चक्र तेज होगा।
- अर्थशास्त्री गरीमा कपूर ने कहा कि इससे GDP ग्रोथ को 1%-1.2% तक का बूस्ट मिलेगा।
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