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April 18, 2025 4:07 PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतिशी और प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और भाजपा नेता व मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आतिशी मार्लेना और उनके प्रतिनिधियों ने भ्रष्ट आचरण किया, जबकि प्रवेश वर्मा के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन को गलत तरीके से रोका गया।

कोर्ट ने जारी किए नोटिस

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच ने आतिशी मार्लेना, निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। वहीं, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की बेंच ने प्रवेश वर्मा, निर्वाचन आयोग और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 23 अन्य उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी

क्या हैं आरोप?

1. प्रवेश वर्मा के निर्वाचन पर सवाल

याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें 3:00 बजे से पहले नामांकन दाखिल नहीं करने दिया

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रवेश वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया था। वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले थे

सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि कानूनी रूप से चुनाव याचिका में निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग को पक्षकार नहीं बनाया जाता। इस पर न्यायालय ने कहा कि यह बचाव पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जवाब में इस तर्क को रखें।

2. आतिशी के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का आरोप

कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने आतिशी मार्लेना के निर्वाचन को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि:

  • विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी मार्लेना और उनके चुनाव प्रतिनिधियों ने मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश की।
  • चुनाव से ठीक एक दिन पहले, आतिशी के एक करीबी सहयोगी को पांच लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा गया।
  • यह नकदी मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हो रही थी।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

3. आतिशी का चुनावी प्रदर्शन

कालकाजी विधानसभा चुनाव में आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों से हराया

  • आतिशी को कुल 52,154 वोट मिले।
  • रमेश बिधूड़ी को 48,633 वोट मिले।
  • कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें मात्र 4392 वोट मिले।

अगली सुनवाई और संभावित असर

  • प्रवेश वर्मा से जुड़े मामले में 27 मई को अगली सुनवाई होगी
  • आतिशी मार्लेना के मामले में अदालत जुलाई में सुनवाई करेगी
  • यदि अदालत भ्रष्ट आचरण के आरोपों को गंभीर मानती है, तो आतिशी का चुनाव अमान्य हो सकता है और पुनः मतदान का आदेश दिया जा सकता है
  • वहीं, प्रवेश वर्मा के खिलाफ नामांकन में गड़बड़ी का मामला अगर साबित हुआ तो उनके निर्वाचन को भी रद्द किया जा सकता है।

यह मामला दिल्ली की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने-अपने दलों के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। अदालत के फैसले पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।

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