10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

1 जुलाई से दिल्ली में पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस दिन से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगावायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं।

वाहन जब्ती की चेतावनी

अगर कोई वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसका वाहन जब्त किया जा सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ईओएल (End of Life) वाहनों को ईंधन देने पर सख्त कार्रवाई होगी।

सीएक्यूएएम ने क्या कहा?

CAQM के तकनीकी सदस्य वीरेंद्र शर्मा, दिल्ली के परिवहन सचिव निहारिका राय और ट्रैफिक पुलिस के विशेष सचिव अजय चौधरी ने शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि –

  • 30 जून 2025 तक दिल्ली में सभी वाहनों को ईंधन मिलता रहेगा
  • 1 जुलाई से पुराने वाहन ईंधन के लिए अयोग्य हो जाएंगे

अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त जागरूकता अभियान पहले ही चलाया गया है।

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एनसीआर में यह नियम कब लागू होगा?

दिल्ली से सटे एनसीआर में नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा:

क्षेत्रईंधन बंदी की अंतिम तारीख
गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सोनीपत31 अक्टूबर 2025
बाकी एनसीआर क्षेत्र31 मार्च 2026

क्यों लिया गया यह फैसला?

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता देश में सबसे खराब मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों को बढ़ाता है, जिससे अस्थमा, एलर्जी और श्वास संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं।



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