नई दिल्ली।एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प को लखनऊ के जिला उपभोक्ता फोरम से एक बड़ा झटका लगा है। उपभोक्ता फोरम ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में एक्स कॉर्प पर ब्लू टिक प्रीमियम अकाउंट के लिए पहले भुगतान लेने और फिर सत्यापन की प्रक्रिया करने को गलत बताया गया है।

क्या है मामला?

आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बुधवार को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस मामले की जानकारी साझा की। याचिका में ब्लू टिक प्रीमियम अकाउंट की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को चुनौती दी गई है।

अमिताभ ठाकुर की दलीलें:

  1. सत्यापन से पहले ही पैसा लेना गलत।
  2. एक्स यह स्पष्ट नहीं करता कि अगर कोई व्यक्ति सत्यापन के योग्य नहीं पाया जाता तो उसे पैसे वापस किए जाएंगे या नहीं।
  3. उपभोक्ताओं को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अपग्रेड करने में तकनीकी और वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
  4. अगर अपग्रेडेशन किसी कारण से विफल हो जाता है, तो ग्राहक को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा शुल्क देना पड़ता है।
  5. यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में आता है।

उपभोक्ता फोरम ने क्या कहा?

  • लखनऊ जिला उपभोक्ता फोरम ने एक्स कॉर्प को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
  • याचिका में मांग की गई है कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव किए जाएं और यह स्पष्ट किया जाए कि असफल वेरिफिकेशन के बाद ग्राहक को पैसा ब्याज सहित लौटाया जाएगा या नहीं।
  • ठाकुर ने इस मुद्दे पर 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।

आगे क्या?

  • उपभोक्ता फोरम में इस मामले की अगली सुनवाई जल्द हो सकती है।
  • यदि फोरम एक्स के खिलाफ निर्णय देता है, तो इसका असर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पेड वेरिफिकेशन नीति पर भी पड़ सकता है।
  • एक्स कॉर्प की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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