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March 13, 2025 5:24 AM

क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई मामले में दी जमानत, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला में आरोपित

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मिशेल को जमानत देने का फैसला सुनाया। जमानत देते हुए कोर्ट ने मिशेल से अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया, जबकि बाकी जमानत की शर्तों को निचली अदालत पर छोड़ दिया।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला और क्रिश्चियन मिशेल का मामला

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला भारतीय वायुसेना द्वारा वीवीआईपी परिवहन के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीददारी से संबंधित है। इस मामले में आरोप है कि हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कुछ व्यक्तियों ने घूस ली थी। क्रिश्चियन मिशेल पर इस घोटाले में कथित रूप से बिचौलिये का रोल निभाने का आरोप है। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं।

मिशेल की जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उस समय आया है जब उनके ट्रायल में देरी हो रही थी। जमानत देते हुए न्यायालय ने कहा कि मिशेल ने 2018 में प्रत्यर्पण के जरिए भारत में समर्पण किया था और छह साल की जेल में सजा काटी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रायल में काफी देरी हो रही है, जिससे उन्हें जमानत दी जा रही है।

ईडी के मामले में जमानत का इंतजार

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी क्रिश्चियन मिशेल को जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी। यह इसलिए क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है। ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में 19 फरवरी को सुनवाई होनी है।

सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट और आरोप

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई ने 2020 में एक पूरक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 13 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया था। इसमें क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो, वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी और अन्य व्यक्तियों को आरोपित किया गया।

इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं किया गया है। सीबीआई ने बताया कि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

मिशेल के मामले में आगे की प्रक्रिया

क्रिश्चियन मिशेल को जमानत मिलने के बाद, अब ईडी के मामले में जमानत की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में 19 फरवरी को होगी। इसके बाद, मिशेल के मामले में और अधिक कानूनी प्रक्रियाएं तय होंगी। इस घोटाले के बड़े नामों में से कुछ पर अभी भी जांच चल रही है, और इस मामले में और भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी संभव है।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद, मिशेल का कानूनी संघर्ष अब भी जारी रहेगा, क्योंकि उनका मुकदमा कई अन्य जांच एजेंसियों के साथ भी जुड़ा हुआ है।

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