भोपाल में अब पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट, 6 नवंबर से चालान की कार्रवाई शुरू

भोपाल, 5 नवंबर। राजधानी भोपाल में अब दो पहिया वाहन की सवारी के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को नए नियम की जानकारी दी और बिना चालान काटे समझाइश दी। लेकिन बुधवार को दी गई यह चेतावनी अब गुरुवार यानी 6 नवंबर से सख्ती में बदल जाएगी — कल से बिना हेलमेट पीछे बैठने पर भी चालान काटा जाएगा।

पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू होंगे हेलमेट नियम

एडीजी पीटीआरआई के निर्देशों के बाद भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त करने का निर्णय लिया है। अब तक हेलमेट केवल वाहन चालक के लिए अनिवार्य था, लेकिन अब पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यातायात पुलिस ने कहा कि यह कदम सड़क हादसों को कम करने और जनसुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

बुधवार को पुलिस ने चौराहों-तिराहों पर लोगों को समझाइश दी कि 6 नवंबर से बिना हेलमेट यात्रा करने पर चालान काटा जाएगा। यह नियम सभी दो पहिया वाहनों — बाइक, स्कूटी और मोपेड — पर लागू होगा।

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पुलिस की सख्त तैयारी, हर जोन में बने 4 पॉइंट

नए नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने राजधानी के चारों जोनों में 4-4 चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक जोन में एक चलित टीम भी गठित की गई है, जो अलग-अलग इलाकों में घूमकर चालानी कार्रवाई करेगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पॉइंट्स पर पर्याप्त संख्या में स्टॉपर रखे जाएंगे, ताकि दोपहिया वाहनों की जांच प्रभावी ढंग से की जा सके। इसके साथ ही पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा और वेब कैमरा से कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

हर महीने बनते हैं 8 हजार चालान

हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ राजधानी में पहले से ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, हर महीने औसतन 8 हजार चालान बनाए जाते हैं। इनमें से लगभग 5 हजार चालान आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से और 3 हजार चालान चेकिंग पॉइंट्स से बनाए जाते हैं।
प्रत्येक चालान पर 250 रुपए का समन शुल्क वसूला जाता है। इस तरह हर महीने करीब 20 लाख रुपए का समन शुल्क एकत्र होता है। इसके बावजूद, कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं। इसीलिए अब पुलिस ने पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है।

स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान

पिछले पखवाड़े से पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है, इसलिए जागरूकता सबसे पहले इस वर्ग में फैलाना आवश्यक है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 6 नवंबर से यदि कोई चालक या पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल चालान काटा जाएगा। पूरी कार्रवाई पीओएस मशीन से की जाएगी और इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की जानकारी परिवहन विभाग को भेजी जाएगी। ऐसे चालकों के लाइसेंस को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी के तहत रद्द किया जा सकता है।

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पुलिसकर्मियों पर भी जवाबदेही

ट्रैफिक पुलिस ने यह व्यवस्था भी की है कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट वाहन चालक या सवार को देखकर भी कार्रवाई नहीं की, तो उस पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि सख्ती का उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जनसुरक्षा के लिए उठाया गया कदम

अधिकारियों का मानना है कि हेलमेट नियम का पालन दोनों सवारों के लिए जरूरी है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने से सबसे अधिक मौतें होती हैं। ऐसे में यह निर्णय जनता की सुरक्षा के लिए अहम साबित होगा।
भोपाल ट्रैफिक पुलिस का यह कदम न केवल शहर में ट्रैफिक अनुशासन को मजबूत करेगा बल्कि सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण भी बनेगा।