October 19, 2025 1:32 PM

आसाराम को गुजरात के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय से भी राहत; 9 जुलाई तक बढ़ी अंतरिम जमानत

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आसाराम को मेडिकल आधार पर राहत; राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत


जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उसकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए 9 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने भी उन्हें 7 जुलाई तक की अंतरिम राहत दी थी। यह राहत फिलहाल मेडिकल आधार पर दी जा रही है।

📌 कोर्ट की कार्यवाही का ब्यौरा

यह सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत माथुर शामिल थे, के समक्ष हुई। आसाराम की ओर से अधिवक्ता निशांत बोड़ा और उनकी टीम ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पेश की थी। याचिका में दावा किया गया कि आसाराम की तबीयत अभी भी नाजुक है और उनका इलाज जारी है।

कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए 9 जुलाई तक के लिए जमानत अवधि बढ़ा दी। इस पर अब गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत के बाद अगले फैसले पर नजरें टिक गई हैं कि क्या और कितनी अवधि की राहत आगे भी जारी रहेगी।

⚖️ विरोधी पक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने विरोध दर्ज कराया और यह प्रश्न उठाया कि आसाराम “इलाज के नाम पर” एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूम रहे हैं, जिससे जेल से बाहर रहने की कोशिश का संदेह होता है। विरोधी वकील ने यह भी तर्क दिया कि जोधपुर में ही एम्स और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक अस्पताल मौजूद हैं, जहां उनका इलाज संभव है। ऐसे में उन्हें लगातार बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है।

🧾 अदालत की टिप्पणी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि बार-बार अस्थायी जमानत बढ़ाना एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाती है, जिसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगली सुनवाई में इस पर अंतिम फैसला आ सकता है।

📅 क्या है पृष्ठभूमि?

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया गया था। जोधपुर की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह मेडिकल आधार पर जेल से बाहर है और विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहा है।

आसाराम की पिछली जमानत अवधि 30 जून को खत्म होनी थी, लेकिन वकीलों द्वारा पेश किए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें कुछ और दिन की आंशिक राहत दे दी है।



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