नई दिल्ली।
मशहूर संगीतकार एआर रहमान को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। फिल्म ‘पोन्नियनसेलवन-2’ के गीत ‘वीरा राजा वीरा’ के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एआर रहमान और प्रोडक्शन हाउस मद्रास टाकीज पर लगाए गए 2 करोड़ रुपये के अंतरिम जुर्माने पर अस्थायी रोक लगा दी है।
क्या है मामला?
मामला फिल्म ‘पोन्नियनसेलवन-2’ के गीत ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है। 25 अप्रैल 2025 को जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने कहा था कि यह गीत डागर बंधुओं की ‘शिव स्तुति’ से प्रेरित है और इसमें सुर और ताल काफी हद तक मूल स्तुति जैसे हैं। कोर्ट का कहना था कि गीत में कुछ बदलावों के बावजूद यह मूल रचना की नकल प्रतीत होती है।
क्रेडिट नहीं दिया गया, बाद में जोड़ा गया
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया था कि पहले एआर रहमान और मद्रास टाकीज ने डागर बंधुओं को उचित क्रेडिट नहीं दिया, हालांकि बाद में ऑनलाइन संस्करण में उनका नाम जोड़ा गया। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों पर 2 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया था।
डिवीजन बेंच का हस्तक्षेप
एआर रहमान और प्रोडक्शन कंपनी ने इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी। जस्टिस सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि 2 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश महज़ औपचारिकता है, न कि दंडात्मक आदेश।
अगली सुनवाई 23 मई को
इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई 2025 को निर्धारित की गई है। तब तक के लिए एआर रहमान को राहत मिली हुई है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
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