October 30, 2025 2:07 PM

भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज

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पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर सीबीआई ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का केस

चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार भुल्लर के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का नया मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में भुल्लर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की।

सीबीआई के अनुसार, भुल्लर को 16 अक्टूबर को एक बिचौलिए कृष्णु के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय जांच एजेंसी ने उनके फार्म हाउस से विदेशी शराब की कई बोतलें भी बरामद की थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ समराला पुलिस थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब सीबीआई ने जांच के दौरान यह पाया कि भुल्लर के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है, जिसका वे संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

बुधवार को सीबीआई इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया है कि भुल्लर ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की आगे की जांच सीबीआई के अधिकारी कुलदीप सिंह को सौंपी गई है।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, भुल्लर की न्यायिक हिरासत अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। एजेंसी इस बीच उनकी संपत्ति और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है। भुल्लर के खिलाफ यह तीसरा मामला है—पहला भ्रष्टाचार से संबंधित, दूसरा आबकारी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा, और अब तीसरा आय से अधिक संपत्ति का मामला।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआई को जांच के दौरान भुल्लर के नाम से और उनके रिश्तेदारों के माध्यम से खरीदी गई कई अचल संपत्तियों, महंगी गाड़ियों और बैंक लेनदेन से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। यह सभी दस्तावेज अब जांच के दायरे में हैं।

भुल्लर, जो पंजाब पुलिस सेवा में लंबे समय तक उच्च पदों पर रहे, पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए बिचौलियों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त किए और इन पैसों को संपत्ति के रूप में निवेश किया।

सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भुल्लर ने पूछताछ के दौरान अपनी संपत्तियों और आय स्रोतों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया। अब एजेंसी उनकी आय, संपत्ति और निवेश से संबंधित सभी दस्तावेजों का फॉरेंसिक ऑडिट करवा रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीबीआई अपनी जांच में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करती है, तो भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत कठोर कार्रवाई हो सकती है।

इस बीच, सीबीआई ने पंजाब पुलिस और राज्य सरकार को भी पत्र लिखकर भुल्लर से जुड़ी सभी सेवा अभिलेख, संपत्ति घोषणाएं और वित्तीय विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।


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