मजीठिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 29 जुलाई को
चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।
मजीठिया की ओर से दाखिल याचिका में गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी, लेकिन उनके वकीलों ने याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
फिलहाल नाभा जेल में बंद
पूर्व मंत्री मजीठिया इस समय नाभा जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। मोहाली की अदालत ने उन्हें 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।
इस बीच जेल प्रशासन ने मंगलवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनकी बैरक में CCTV कैमरे लगाए हैं और साफ किया है कि उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।
विजिलेंस की कार्रवाई
25 जून की सुबह 4:30 बजे, विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद राज्य भर में 26 ठिकानों पर मजीठिया और उनसे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी की गई।
विजिलेंस का कहना है कि मजीठिया की संपत्तियां उनकी ज्ञात आय से काफी अधिक हैं, जिनकी जांच जरूरी है।
अब 29 जुलाई को हाईकोर्ट में यह तय होगा कि मजीठिया को इस मामले में कोई राहत मिलती है या नहीं।
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