भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते कोटक महिंद्रा बैंक समेत तीन बैंकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए वित्तीय जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से यह कदम बैंकों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम और ग्राहक सेवा मानकों के उल्लंघन को लेकर उठाया गया है।
किन बैंकों पर लगा जुर्माना?
- कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
- जुर्माना राशि: ₹1.30 करोड़
- उल्लंघन: कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहक पहचान नियमों (KYC) और ऋण व्यवस्था के प्रबंधन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में अनियमितता बरती थी। इसके अलावा कुछ मामलों में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने में कोताही की गई थी।
- IndusInd Bank Limited
- जुर्माना राशि: ₹1.50 करोड़
- उल्लंघन: बैंक ने बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में खामियां बरती थीं और ‘फेयर प्रैक्टिस कोड’ का उल्लंघन किया गया था।
- Yes Bank Limited
- जुर्माना राशि: ₹91 लाख
- उल्लंघन: बैंक द्वारा ग्राहकों के शिकायत निवारण और ट्रांसपेरेंसी के दिशा-निर्देशों का सही से पालन नहीं किया गया, जिससे ग्राहकों को समय पर राहत नहीं मिली।
आरबीआई की ओर से क्या कहा गया?
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना सिर्फ रेग्युलेटरी कमियों पर आधारित है और इसका मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। यह जुर्माना किसी भी ग्राहक के बैंक के साथ किए गए अनुबंध या लेन-देन की वैधता को प्रभावित नहीं करता।
बैंकिंग सेक्टर के लिए सख्त संदेश
RBI का यह कदम न केवल बैंकों को अपने कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखने की चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विनियामक संस्थाएं अब बैंकों की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही हैं।
स्वदेश ज्योति के द्वारा और भी दिलचस्प खबरें आपके लिए… सिर्फ़ स्वदेश ज्योति पर!