संभल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को संभल की जामा मस्जिद की बाहरी रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा है कि रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवाई जा सकती है, लेकिन मस्जिद के ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
कोर्ट का आदेश और फैसले की अहम बातें
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रंगाई-पुताई केवल मस्जिद की बाहरी दीवारों तक सीमित रहेगी और किसी भी प्रकार के निर्माण या ढांचे में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
याचिका क्यों दाखिल की गई?
- 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
- याचिका में तर्क दिया गया कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई की जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।
- मस्जिद कमेटी का कहना था कि यह कार्य पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है, और इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
हिंदू पक्ष ने किया था विरोध
- हिंदू पक्ष ने कोर्ट में आपत्ति जताई थी और कहा था कि रंगाई-पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं।
- हिंदू संगठनों का कहना था कि इस तरह के कार्य से ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने का प्रयास किया जा सकता है।
- इसी कारण प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट
हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई और रमजान के दौरान लाइटिंग की अनुमति दी है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मस्जिद के ढांचे में कोई बदलाव या नई निर्माण गतिविधि नहीं की जाएगी।

क्या रहेगा आगे का रास्ता?
- प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि रंगाई-पुताई के दौरान कोर्ट के आदेश का पालन हो और किसी भी विवाद की स्थिति न बने।
- हिंदू पक्ष भी इस निर्णय की समीक्षा कर सकता है और आगे कानूनी विकल्प तलाश सकता है।
- मस्जिद कमेटी को यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्य तय सीमा से बाहर न जाए।
संभल की जामा मस्जिद में हर साल होने वाली रंगाई-पुताई को लेकर इस बार विवाद पैदा हुआ था, जिसे हाईकोर्ट ने सीमित अनुमति देकर सुलझा दिया है। फैसले के अनुसार, मस्जिद की बाहरी दीवारों की ही रंगाई-पुताई हो सकेगी और रमजान के दौरान लाइटिंग की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या ढांचे में बदलाव की मनाही रहेगी।
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