नई दिल्ली। देश के बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त और वित्तीय रूप से जागरूक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को अहम फैसला लिया है। अब 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चे भी स्वतंत्र रूप से बैंक में बचत खाता (Savings Account) या सावधि जमा खाता (Fixed Deposit Account) खोल और संचालित कर सकेंगे।
यह निर्णय देशभर के बैंकों पर लागू होगा, और इसके तहत बैंकों को यह स्वतंत्रता भी दी गई है कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत इन खातों से जुड़ी राशि की सीमा और अन्य शर्तें तय कर सकें।
✅ क्या होगा बच्चों के खातों में खास?
RBI के इस फैसले के बाद, बैंकों को यह अधिकार होगा कि वे बच्चों को वयस्कों की तरह इंटरनेट बैंकिंग, ATM/डेबिट कार्ड, चेकबुक आदि जैसी सुविधाएं दें या न दें। हालांकि यह पूरी तरह से बैंक की अपनी नीतियों और सुरक्षा उपायों पर निर्भर करेगा।
बच्चे अब:
- बचत खाता खोल सकेंगे
- FD अकाउंट शुरू कर सकेंगे
- ATM या डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे (यदि बैंक अनुमति दे)
- इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ले सकेंगे
- खुद चेकबुक का प्रयोग कर सकेंगे
क्यों लिया गया यह फैसला?
RBI का मानना है कि वित्तीय शिक्षा की शुरुआत जितनी जल्दी हो, उतना बेहतर है। इस फैसले से बच्चों में बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बैंकिंग की मूलभूत समझ बचपन से ही हासिल कर सकेंगे।
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बच्चों की आर्थिक समझ मजबूत होगी और वे कम उम्र से ही धन प्रबंधन जैसे कौशल सीख पाएंगे।
🔐 सुरक्षा रहेगी प्राथमिकता
चूंकि यह निर्णय सीधे नाबालिगों से जुड़ा है, इसलिए RBI ने बैंकों को यह हिदायत दी है कि वे अपने जोखिम प्रबंधन (Risk Management) को ध्यान में रखते हुए ही सभी सुविधाएं दें। बच्चों को कौन-कौन सी बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी, यह हर बैंक अपने हिसाब से तय करेगा।
इसके साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों या संरक्षकों की भूमिका भी सीमित या आंशिक रूप से शामिल हो सकती है, खासकर बड़ी लेन-देन या अन्य जटिल प्रक्रियाओं में।
📊 किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
- स्कूली छात्र जो पॉकेट मनी का प्रबंधन करना चाहते हैं
- ऐसे किशोर जो ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल सेवाओं से जुड़े हैं
- छोटे शहरों और गांवों के बच्चे जो बैंकिंग से अब तक दूर थे
अब ये बच्चे अपने नाम से खाता खोलकर अपनी वित्तीय पहचान बना सकेंगे।
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