नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग के दो प्रमुख मामलों—एयरसेल-मैक्सिस डील और चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के मामले—में बड़ी राहत या झटका अब उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह मामला जस्टिस रविंद्र डुडेजा की एकल पीठ के समक्ष आया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है, जिसकी घोषणा आने वाले समय में की जाएगी।
एयरसेल-मैक्सिस डील मामला:
यह डील यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिसमें कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी. चिदंबरम पर विदेशी निवेश को लेकर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।
- 23 मार्च 2022: ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नियमित ज़मानत दी थी।
- 27 नवंबर 2021: कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
- ईडी ने इस मामले में मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्रा. लि., मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज, और पद्मा भास्कर रमन को भी आरोपी बनाया है।
चीनी वीजा रिश्वत मामला:
दूसरा मामला 2011 में चीनी नागरिकों को अवैध रूप से वीजा दिलवाने और उसके बदले रिश्वत लेने से जुड़ा है।
- 6 जून 2024: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत दी थी।
- 19 मार्च 2024: ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
- ईडी ने इस केस में कार्ति चिदंबरम के साथ पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, और मंसूर सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया है।
कार्ति चिदंबरम की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई, जो कि आपराधिक प्रक्रिया की एक आवश्यक शर्त है। ऐसे में चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।
अब यह देखना अहम होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय क्या फैसला देता है—क्या वह ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को बरकरार रखता है या कार्ति को राहत मिलती है। चूंकि मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए इसके असर आने वाले समय में और चर्चित हो सकते हैं।
स्वदेश ज्योति के द्वारा
और भी दिलचस्प खबरें आपके लिए… सिर्फ़ स्वदेश ज्योति पर!